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    Home»छत्तीसगढ़

    जमानत के बाद जेल से रिहा हुए चैतन्य बघेल

    Vishwa Kesari NewsroomBy Vishwa Kesari NewsroomJanuary 3, 2026Updated:January 3, 2026 छत्तीसगढ़ No Comments3 Mins Read
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    रायपुर। कथित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शनिवार को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।

    भूपेश बघेल ने बताया कि जब चैतन्य को 18 जुलाई, 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार “एक साजिश के तहत” गिरफ्तार किया था, तब उनका जन्मदिन था, और उनकी रिहाई चैतन्य के बेटे के जन्मदिन पर हुई।

    बिलासपुर में हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी और छत्तीसगढ़ एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी)/इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को मंजूर कर लिया।

    भूपेश बघेल, बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों के साथ, जेल के बाहर चैतन्य को लेने पहुंचे। समर्थकों ने नारे लगाए, पार्टी के झंडे लहराए और ढोल बजाए।

    चैतन्य ने अपने पिता के पैर छुए और उन्हें गले लगाया, फिर एक एसयूवी में बैठकर चले गए, और छत की खिड़की से समर्थकों को हाथ हिलाते हुए कांग्रेस का झंडा लहराया।

    चैतन्य ने मीडिया से कहा, “न्याय में देरी हुई, लेकिन न्याय मिला है। मैं फैसले से बहुत खुश हूं। मुझे संविधान पर भरोसा है।”

    उन्होंने कहा कि चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए वह इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

    भूपेश बघेल ने कहा कि उनके बेटे को जमानत मिलना “सरकार प्रायोजित साजिशों” के खिलाफ एक जीत है।

    उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, और कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न जिलों से रायपुर पहुंचे।

    वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ईडी, आयकर, सीबीआई और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग देश भर में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

    ईडी के मामले में जमानत याचिका पर अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने कहा कि चैतन्य की कथित भूमिका पहले से ही जमानत पर बाहर कई अन्य आरोपियों की तुलना में “काफी कम” थी।

    हाई कोर्ट ने कहा कि घोटाले के कथित सरगना और मुख्य लाभार्थी अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। इसमें कहा गया है, “ईडी द्वारा जिन सबूतों पर भरोसा किया गया है, उनमें ऐसा कोई दस्तावेज़, आधिकारिक बातचीत, वित्तीय साधन, बैंक खाता, या आवेदक के नाम पर कोई संपत्ति सामने नहीं आई है, जो अपने आप में अपराध की कमाई पैदा करने में सीधी भागीदारी को साबित करे।”

    उच्च न्यायलय ने कहा कि आरोप मुख्य रूप से ठोस कामों के बजाय बयानों पर आधारित थे।

    जुलाई 2025 में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद, एसीबी/ईओडब्ल्यू ने 24 सितंबर, 2025 को चैतन्य बघेल को अपनी हिरासत में ले लिया।

    अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 और 2022 के बीच हुए कथित शराब घोटाले से राज्य के खजाने को “भारी नुकसान” हुआ।

    ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल इस घोटाले के पीछे के सिंडिकेट के मुखिया थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई को संभाला था। एसीबी/ईओडब्ल्यू ने उन पर लगभग 200-250 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया।

    #chaitanyaBaghel #jail #bail
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